वेबसाइट बनवाने से पहले इन बातो का रखे ध्यान/

अगर आप भी journalist है तो आप भी एक न्यूज़ पोर्टल के बारे में सोच रहे होगे लेकिन न्यूज़ पोर्टल बिना जानकारी के बनवाना सबसे कठिन है न्यूज़ पोर्टल के लिए सबसे पहले देखना होता है की आप जिस नाम से बनवाना चाहते है वो नाम Godadday पर है या नही उसके बाद होस्टिंग खरीदनी होती है उसके बाद आपकी website का design ready किया जाता है जिसमे कुछ feature compulsory होना चाहिए!









 1.Google Analytics 2. Sitemap Upload on Google Webmaster 3.Notifications (Onesignal) 4. Admin Pane To UpdateLive News 5.Upload Text, Images , Videos,animation 6. Live Cricket Score 7. Weather 8.Sensex 9. Any Number Of Pages(city/State) 10. Live Telecast 11.E-Paper 12. Youtube Channel 13. Social Share 14. Visitor Counter 15.Social Sharing 16.yoast seo

 वेबसाइट को बनवाते समय कुछ बाते हमेशा Mind में रखना चाहिए
 1. अपने ईमेल से ही अपने वेबसाइट का डोमेन बुक कराये ! २. वेबसाइट बनवाने से पहले डाटा तैयार कर ले ! 3. वेबसाइट के लिए लोगो और टैग लाइन सोच कर रखे ! 4. वेबसाइट के लिए अपनी जानकारी प्रोफेशनल तरीके से तैयार कर के रखे ! 5. अपने मिशन और विज़न को स्पष्ट तरीके से अपने वेबसाइट पर शो करे !

  Benifits Of News Portal

आपका खबरों की दुनिया में दखल होगा
 सामाजिक सुधारों के मुद्दों को मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर पाएंगें बतौर सम्पादक आपकी पहचान में अभिवृद्धि होेगी 
शासकीय कार्यों में आपका वर्चस्व 
अतिरिक्त आय के स्त्रोत बनेंगे
 मासिक खर्चों की पुर्ति हेतु विकल्प रहेगा (गूगल से प्राप्त आय से)
 देशभर में आपका परिचय क्षेत्र बनेगा.. !!






 #RNI #Registrar of Newspapers for India(RNI) 

भारत में, हमारा प्रकाशन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रेस और पुस्तकें पंजीकरण अधिनियम, 1867 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रेस एंड बुक्स एक्ट, 1867 के तहत अखबारों के रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया (आरएनआई) के लिए हमारा सूचना और प्रसारण नियंत्रण और फ्रेम नियम, समाचार पत्र, पत्रिका, पत्रिकाओं, आदि का व्यवसाय शुरू करने के लिए आरएनआई की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

 #RNI Registration #Process 

आरएनआई पंजीकरण प्रक्रिया में, पहले समाचार पत्र के प्रस्तावित नाम को भारत के लिए समाचार पत्र के रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद, शीर्षक सत्यापन के लिए एक आवेदन करना होता है, जिसमें: अखबार का नाम; मालिक का नाम; परिसंचरण भाषा; आवधिकता और अखबार प्रकाशन का प्रस्तावित क्षेत्र। सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाएगी। जैसा कि इंटरनेट ने लोकप्रियता हासिल की है, आरएनआई के साथ शीर्षक सत्यापन के लिए एक ऑनलाइन आवेदन दायर किया जा सकता है। सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट आवेदक की साख की पुष्टि करता है और फिर उपलब्धता की जाँच के लिए आवेदन को आरएनआई को अग्रेषित करता है। तत्पश्चात शीर्षक की उपलब्धता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट और प्रकाशक को सूचित करने के लिए RNI द्वारा शीर्षक सत्यापन का एक पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद, प्रकाशक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के साथ समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू करने के लिए एक घोषणापत्र दायर किया जाना आवश्यक है। एक आरएनआई पंजीकरण फॉर्म या आवेदन आरएनआई को प्रस्तुत किया जा सकता है – निम्नलिखित के साथ:
 #शीर्षक सत्यापन की एक सत्यापित प्रति, घोषणा की प्रति, अखबार का पहला अंक और ‘नो फॉरेन टाई-अप’ हलफनामा- एक नोटरी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित। घोषणा के प्रमाणीकरण की तारीख से, 45 दिनों के भीतर, समाचार पत्र का पहला अंक लाया जाना चाहिए यदि मामले की आवधिकता दैनिक या साप्ताहिक है और अन्य आवधिकताओं के मामले में, 90 दिनों के भीतर #अखबार को बाहर लाया जाना चाहिए।
  RNI Website
http://rni.nic.in/

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